पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अभिषेक शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के अंतरिम आदेश होंगे जारी
नई दिल्ली (भा.सं.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) से जुड़े मामले में बड़ी राहत देते हुए कहा है कि उनकी छवि का दुरुपयोग करने वाली आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाएंगे। अदालत ने यह टिप्पणी अभिषेक शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों को समन जारी किया और संकेत दिया कि अभिषेक की अनुमति के बिना उनकी छवि का व्यावसायिक उपयोग करने तथा उन्हें बदनाम करने वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। अदालत को अभिषेक की ओर से उन यूआरएल (URL) की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है, जहां आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट पहले ही हटाई जा चुकी हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब भी दो पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेटर के लिए अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अभिषेक शर्मा की अनुमति के बिना उनकी छवि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया।
इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित स्क्रीनशॉट और उल्लंघन करने वाले यूआरएल के प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। बाद में विस्तृत हलफनामा और साक्ष्य दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई।
याचिका में अभिषेक शर्मा ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फर्जी कंटेंट को हटाने की भी मांग की है।
सुनवाई के दौरान मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) के अलावा अमेज़न ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि क्रिकेटर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
Bhartiya Samvad