लखीमपुर खीरी : गैंगस्टर की 7.5 लाख की ट्रैक्टर संपत्ति कुर्क
लखीमपुर खीरी (भा. सं.) । पुलिस अधीक्षक खीरी, डॉ0 ख्याति गर्ग द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल मार्गदर्शन में तथा प्रभारी निरीक्षक सिंगाही के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना सिंगाही पुलिस टीम द्वारा, थाना तिकुनियां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2025 धारा 2(b)(ii)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त गुरप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह नि० ग्राम रननगर थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी की अफराध से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गई । अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु द्वारा उचित माध्यम जिला मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। जिलाधिकारी महोदय जनपद खीरी के आदेश वाद संख्या 1326/2026 अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट 1986 के आदेश तिथि 15.06.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 11.07.2026 को शिवम कुमार, क्षेत्राधिकारी महोदय निघासन. अभिषेक कुमार नायब तहसीलदार निघासन एवं प्रभारी निरीक्षक सिंगाही, दिलीप कुमार चौबे के नेतृत्व में थाना सिंगाही पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुरप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह नि० ग्राम रननगर थाना तिकुनियाँ जनपद खीरी द्वारा अपराध से अर्जित धन से क्रय किये गये ट्रैक्टर UP31 CF 8476 मॉडल NH3600 TX PLUS कीमत करीब 7,50,000 रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये) को कुर्क किया गया ।
Bhartiya Samvad Desk 5